भोपाल। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण रोकने के लिए शिवराज सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है. कानून बनाने के लिए सरकार एक विधेयक अगले विधानसभा सत्र में लेकर आएगी. गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्यप्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2020 हम विधानसभा के इसी सत्र में पेश करेंगे. मध्यप्रदेश सरकार लव जिहाद को लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून लाएगी.

लव जिहाद में मिलेगी ये सजा

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कानून लाए जाने के बाद गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और 5 साल की कठोरतम सजा दी जाएगी. लव जिहाद जैसे मामलों में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी बनाया जाएगा और उन्हें अपराधी मानते हुए मुख्य आरोपी की तरह ही सजा होगी. वहीं उन्होंने कहा कि शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा.

स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन पर कलेक्टर को देना होगा आवेदन

अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन शादी के लिए करना चाहता है तो उसे 1 महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन देना होगा. धर्मांतरण कर शादी करने के लिए कलेक्टर के यहां यह आवेदन देना अनिवार्य होगा. वहीं बिना आवेदन के अगर धर्मांतरण किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.