जालंधर। दिल्ली कार बम धमाकों के बाद पंजाब के जालंधर में सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर ने नए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं, जिनमें होटल, शादियां, समारोहों में हथियार ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।
साथ ही फौज, पुलिस, CRPF या BSF की वर्दी पहनना और जैतूनी हरे रंग के वाहन चलाना भी आम नागरिकों के लिए पूरी तरह वर्जित कर दिया गया है।

ये हैं नए सख्त नियम (8 जनवरी 2026 तक लागू)
- हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध:
होटल, गेस्ट हाउस, मैरिज पैलेस या किसी सार्वजनिक समारोह में हथियार लेकर प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित।
हथियारों की आवाजाही पर भी सख्त रोक।
बिना पहचान के होटल/गेस्ट हाउस में ठहरना या बिना सूचना के किराएदार रखना गैरकानूनी। - वर्दी और सैन्य रंग के वाहनों पर पाबंदी:
कोई भी नागरिक पुलिस, फौज, CRPF, BSF की वर्दी नहीं पहन सकता।
जैतूनी हरा (आर्मी कलर) में रंगे वाहनों का उपयोग प्रतिबंधित।
आदेश भारतीय सिविल डिफेंस कोड 2023 की धारा 163 के तहत जारी, दो महीने तक लागू। - होटल और मैरिज पैलेस के लिए अनिवार्य नियम:
सभी होटलों और मैरिज पैलेस में CCTV कैमरे अनिवार्य।
हर मेहमान की फोटो पहचान और मोबाइल नंबर रिकॉर्ड करना जरूरी।
विदेशी नागरिक ठहरने पर तुरंत संबंधित पुलिस थाने को सूचित करना अनिवार्य। - अन्य प्रतिबंध:
बुलेट मोटरसाइकिल पर संशोधित साइलेंसर का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित।
पटाखे चलाना भी वर्जित।
- दिल्ली की CM रेखा गुप्ता पहुंची दतिया: पीतांबरा पीठ में मां बगलामुखी के करेंगी दर्शन, नरोत्तम मिश्रा के रात्रि भोज में होंगी शामिल
- नोएडा में इंजीनियर की मौत मामले में बड़ा ऐक्शन, बिल्डर के खिलाफ FIR दर्ज
- हादसा या फिर हत्या? पुल के नीचे युवक का शव मिलने से मची सनसनी, मौत की मिस्ट्री सुलझाने में जुटी खाकी
- Rajasthan News: भाजपा के दबाव में मरने को मजबूर हैं अधिकारी-कर्मचारी- टीकाराम जूली
- Rajasthan News: कांग्रेस में लौटे मालवीय, बोले- भाजपा में कभी कंफर्टेबल नहीं था

