चंडीगढ़। आठ साल पुराने मानहानि के मामले में शनिवार को पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री व शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल चंडीगढ़ जिला अदालत पहुंच रहे हैं। पिछले महीने अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। वारंट जारी होने के बाद भी वह अदालत में पेश नहीं हुए थे। इसलिए अदालत उनके खिलाफ सख्ती कर सकती थी। इसलिए उन्हें अदालत में आना पड़ा।
वर्ष 2017 में बादल के खिलाफ धार्मिक संगठन अखंड कीर्तनी जत्थे के प्रवक्ता राजिंदर पाल सिंह ने केस दायर किया था। हालांकि बादल ने इस मामले के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बावजूद वह 17 दिसंबर 2025 की तारीख पर अदालत में पेश नहीं हुए थे जिस कारण उनकी जमानत रद कर दी गई थी और उनके गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए थे।

बता दें कि चार जनवरी 2017 को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजिंदर पाल सिंह के घर आए थे। उनकी इस मुलाकात के बाद सुखबीर बादल ने मीडिया को जत्थे के खिलाफ विवादित बयान दिया था जिसमें उन्होंने जत्थे को आतंकवादी संगठन का राजनीतिक चेहरा बताया था। जिस पर राजिंदर पाल सिंह ने बादल के खिलाफ चंडीगढ़ जिला अदालत में मानहानि का केस दायर कर दिया था। राजिंदर सिंह का कहना था कि बादल के इस बयान के कारण उनके संगठन की छवि खराब हुई है।
- बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की फैमिली को मिलेंगे 38 लाख रुपए का लॉलीपॉप, सरकार को दो महीने बाद आया तरस
- Ayodhya Ramlala Aarti Live Darshan 11 February: श्री रामलला सरकार का दिव्य श्रृंगार, यहां कीजिए अलौकिक दर्शन
- 11 February 2026 Panchang : फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि आज, जानिए शुभ और अशुभ काल
- 11 February 2026 Horoscope : इस राशि के जातकों को नौकरी में मिल सकते हैं नया ऑफर, जानिए अपना राशिफल …
- 11 फरवरी महाकाल भस्म आरती: मस्तक पर चंद्र, बेलपत्र और आभूषणों से भगवान का दिव्य श्रृंगार, घर बैठे यहां कीजिए दर्शन


