चंडीगढ़। आठ साल पुराने मानहानि के मामले में शनिवार को पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री व शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल चंडीगढ़ जिला अदालत पहुंच रहे हैं। पिछले महीने अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। वारंट जारी होने के बाद भी वह अदालत में पेश नहीं हुए थे। इसलिए अदालत उनके खिलाफ सख्ती कर सकती थी। इसलिए उन्हें अदालत में आना पड़ा।
वर्ष 2017 में बादल के खिलाफ धार्मिक संगठन अखंड कीर्तनी जत्थे के प्रवक्ता राजिंदर पाल सिंह ने केस दायर किया था। हालांकि बादल ने इस मामले के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बावजूद वह 17 दिसंबर 2025 की तारीख पर अदालत में पेश नहीं हुए थे जिस कारण उनकी जमानत रद कर दी गई थी और उनके गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए थे।

बता दें कि चार जनवरी 2017 को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजिंदर पाल सिंह के घर आए थे। उनकी इस मुलाकात के बाद सुखबीर बादल ने मीडिया को जत्थे के खिलाफ विवादित बयान दिया था जिसमें उन्होंने जत्थे को आतंकवादी संगठन का राजनीतिक चेहरा बताया था। जिस पर राजिंदर पाल सिंह ने बादल के खिलाफ चंडीगढ़ जिला अदालत में मानहानि का केस दायर कर दिया था। राजिंदर सिंह का कहना था कि बादल के इस बयान के कारण उनके संगठन की छवि खराब हुई है।
- सगी बहनों का ड्रग नेटवर्क बेनकाब : स्कूटी में गांजा बिक्री करते पुलिस ने दबोचा, 5.98 लाख कैश के साथ 15 लाख की संपत्ति जब्त
- महाकाल मंदिर में फर्जी IAS की कोशिश नाकाम: सिविल एविएशन में संयुक्त सचिव बताकर की सर्किट हाउस बुकिंग, भस्म आरती से पहले खुली पोल
- मुसीबत का सफरः यात्रियों से भरी तेज रफ्तार बस हाइवे पर पलटी, 20 लोगों का जो हाल हुआ…
- MI vs RCB IPL 2026: बेंगलुरु ने मुंबई को उसके घर में दी शिकस्त, 18 रन से जीता मुकाबला, सुयश शर्मा ने झटके 2 विकेट
- आशिक ने मचाया मौत का तांडव: पहले गर्लफ्रेंड का रेता गला, फिर मौत को लगाया गले

