चंडीगढ़। आठ साल पुराने मानहानि के मामले में शनिवार को पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री व शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल चंडीगढ़ जिला अदालत पहुंच रहे हैं। पिछले महीने अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। वारंट जारी होने के बाद भी वह अदालत में पेश नहीं हुए थे। इसलिए अदालत उनके खिलाफ सख्ती कर सकती थी। इसलिए उन्हें अदालत में आना पड़ा।
वर्ष 2017 में बादल के खिलाफ धार्मिक संगठन अखंड कीर्तनी जत्थे के प्रवक्ता राजिंदर पाल सिंह ने केस दायर किया था। हालांकि बादल ने इस मामले के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बावजूद वह 17 दिसंबर 2025 की तारीख पर अदालत में पेश नहीं हुए थे जिस कारण उनकी जमानत रद कर दी गई थी और उनके गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए थे।

बता दें कि चार जनवरी 2017 को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजिंदर पाल सिंह के घर आए थे। उनकी इस मुलाकात के बाद सुखबीर बादल ने मीडिया को जत्थे के खिलाफ विवादित बयान दिया था जिसमें उन्होंने जत्थे को आतंकवादी संगठन का राजनीतिक चेहरा बताया था। जिस पर राजिंदर पाल सिंह ने बादल के खिलाफ चंडीगढ़ जिला अदालत में मानहानि का केस दायर कर दिया था। राजिंदर सिंह का कहना था कि बादल के इस बयान के कारण उनके संगठन की छवि खराब हुई है।
- राज्य खेल पुरस्कार अलंकरण 2026 के लिए खिलाड़ियों की अंतरिम सूची जारी, 23 अगस्त तक आमंत्रित किए गए दावा-आपत्ति
- UP बनेगा जापानी उद्योगों का दूसरा घर! योगी बोले- भरोसेमंद पार्टनर है उत्तर प्रदेश
- हक के लिए सड़कों पर उतरा Gen Alpha: 400 बच्चों ने शैक्षणिक संस्थान के मुद्दे पर किया आंदोलन, उज्जैन में स्कूल शिफ्टिंग के विरोध के दौरान बेहोश हुईं छात्राएं
- पत्नी की गला दबाकर हत्या, बच्चों को बर्थडे में ले जाने के नाम पर तालाब में फेंका, बच्ची की मौत, बेटे ने पुलिस को सुनाई खौफनाक कहानी
- भाजपा ने की सांगठनिक जिला प्रभारी और सह-प्रभारियों की नियुक्ति, सूची जारी

