चंडीगढ़। आठ साल पुराने मानहानि के मामले में शनिवार को पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री व शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल चंडीगढ़ जिला अदालत पहुंच रहे हैं। पिछले महीने अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। वारंट जारी होने के बाद भी वह अदालत में पेश नहीं हुए थे। इसलिए अदालत उनके खिलाफ सख्ती कर सकती थी। इसलिए उन्हें अदालत में आना पड़ा।
वर्ष 2017 में बादल के खिलाफ धार्मिक संगठन अखंड कीर्तनी जत्थे के प्रवक्ता राजिंदर पाल सिंह ने केस दायर किया था। हालांकि बादल ने इस मामले के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बावजूद वह 17 दिसंबर 2025 की तारीख पर अदालत में पेश नहीं हुए थे जिस कारण उनकी जमानत रद कर दी गई थी और उनके गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए थे।

बता दें कि चार जनवरी 2017 को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजिंदर पाल सिंह के घर आए थे। उनकी इस मुलाकात के बाद सुखबीर बादल ने मीडिया को जत्थे के खिलाफ विवादित बयान दिया था जिसमें उन्होंने जत्थे को आतंकवादी संगठन का राजनीतिक चेहरा बताया था। जिस पर राजिंदर पाल सिंह ने बादल के खिलाफ चंडीगढ़ जिला अदालत में मानहानि का केस दायर कर दिया था। राजिंदर सिंह का कहना था कि बादल के इस बयान के कारण उनके संगठन की छवि खराब हुई है।
- नितिन नबीन का उत्तराखंड दौरा, महालक्ष्मी अष्टभुजा मंदिर में की पूजा-अर्चना
- युवाओं को साधने का मास्टरस्ट्रोक? ‘आउटसोर्स व्यवस्था खत्म होगी, सबको मिलेगी पक्की नौकरी’, 2027 से पहले अखिलेश का बड़ा ऐलान
- अमृतसर में बैंक लूट की कोशिश नाकाम, स्प्रे लेकर पहुंचे 5 नकाबपोश; गार्ड को देखते ही भागे बदमाश
- बिहार कांग्रेस में बगावत पर बड़ा एक्शन, प्रदर्शन में शामिल 29 नेताओं को थमाया गया कारण बताओ नोटिस
- गेट बाजार फ्लाईओवर निर्माण पर बढ़ा विवाद: सांसद प्रदीप पाणिग्रही के पत्र के बाद जांच के आदेश



