Lalluram Entertainment Desk. एक्टर सनी देओल ने पान मसाला और गुटखा के विज्ञापनों से दूर रहने के अपने फैसले के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि वह ऐसी चीज़ को प्रमोट नहीं करना चाहते जिसमें उन्हें यकीन नहीं है। एक्टर ने कहा कि उन्होंने ऐसे ऑफ़र ठुकरा दिए हैं, क्योंकि उनका ज़मीर उन्हें ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की इजाज़त नहीं देता जिनका वह समर्थन नहीं करते।
शुभंकर मिश्रा के साथ एक पॉडकास्ट के दौरान, एक्टर से ऐसे विज्ञापनों में नज़र न आने के बारे में पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा, “मैं पान मसाला के विज्ञापन नहीं करता और कभी करूंगा भी नहीं। मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं करूंगा। ऑफ़र आते हैं लेकिन मैं नहीं करता। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिसमें मुझे यकीन न हो। मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता। मुझे नहीं लगता कि इसे प्रमोट करना अच्छी बात है। मैं बहुत सी चीज़ें नहीं करता क्योंकि मेरा ज़मीर उन्हें करने की इजाज़त नहीं देता, और जो चीज़ें मुझे सही लगती हैं, मैं उन्हें कर लेता हूं।”
इसके अलावा, एक्टर से विज्ञापनों में नज़र न आने के बारे में भी पूछा गया। उनसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन और अजय देवगन जैसे स्टार्स का उदाहरण देते हुए पूछा गया, जो कई विज्ञापनों में नज़र आ चुके हैं।
68 साल के एक्टर ने कहा, “अगर मैं भारत का प्रतिनिधित्व करता हूं और बाकी चीज़ों का भी प्रतिनिधित्व करता हूं, तो किसी तरह विज्ञापन मेरे पास नहीं आते। वे मेरे पास क्यों नहीं आते, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है।” “जैसे पहले फिल्में नहीं आ रही थीं, वैसे ही विज्ञापनों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है।”
‘गदर’ फेम एक्टर का यह बयान तब आया है, जब महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने बॉलीवुड एक्टर्स अजय देवगन, शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ को उनके ‘विमल इलायची’ विज्ञापन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। रेगुलेटर का दावा है कि यह विज्ञापन ‘विमल पान मसाला’ के लिए सरोगेट एडवरटाइजिंग (अप्रत्यक्ष विज्ञापन) है, जो राज्य में प्रतिबंधित है।
महाराष्ट्र FDA ने राज्य में तंबाकू और पान मसाला की बिक्री और प्रमोशन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है, जिससे ये तीनों एक्टर्स रेगुलेटर की जांच के दायरे में आ गए हैं।
इस हफ्ते जारी किए गए नोटिस में देवगन, खान और श्रॉफ से विज्ञापन में उनकी भूमिका के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। FDA के अनुसार, यह विज्ञापन ‘विमल पान मसाला’ ब्रांड के साथ जुड़ाव बनाता है और ‘खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006’ के तहत इसके अप्रत्यक्ष प्रमोशन के दायरे में आ सकता है।
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