नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को धनशोधन मामले में रियल एस्टेट प्रमुख सुपरटेक समूह के अध्यक्ष और प्रमोटर आरके अरोड़ा, उनकी कंपनी और आठ अन्य के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया. इसमें उन पर घर खरीदारों को धोखा देने की ‘आपराधिक साजिश’ रचने का आरोप लगा है.
आरके अरोड़ा पर कम से कम 670 घर खरीदारों से 164 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है. ईडी की चार्जशीट के बराबर लगभग सौ पन्नों की अभियोजन शिकायत विशेष न्यायाधीश देवेंदर कुमार जांगला के समक्ष दायर की गई है. इस शिकायत में दावा किया गया था कि धनशोधन के लिए अरोड़ा पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. अदालत ने आरोप-पत्र पर संज्ञान लेने के लिए तारीख 28 अगस्त तय की.
सुपरटेक समूह के अध्यक्ष अरोड़ा को तीन दौर की पूछताछ के बाद 27 जून को धनशोधन निवारण अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था. सुपरटेक समूह, उसके निदेशकों और प्रमोटरों के खिलाफ धनशोधन का यह मामला राजधानी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई प्राथमिकियों पर जांच के बाद सामने आया है.