कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले में कॉलेज संचालकों को सुप्रीम झटका लगा है। 169 सूटेबल कॉलेजों की दोबारा जांच के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इंकार कर दिया है। प्रायवेट नर्सिंग कालेजों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है।
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बता दें कि लगभग 2 दर्जन कालेजों की ओर हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 30 मई के हाईकोर्ट के दोबारा जांच वाले आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने 169 सूटेबल पाए गए कॉलेजों की दोबारा जांच के आदेश दिए थे। लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट विशाल बघेल ने दोबारा जांच की मांग की थी। सीबीआई जांच में गड़बड़ी और रिश्वत का मामला सामने आने के बाद दोबारा जांच की मांग हुई थी। हाईकोर्ट ने सीबीआई के साथ डीएम की मौजूदगी में वीडियोग्राफी के साथ जांच के आदेश दिए थे।
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