नई दिल्ली. लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए होने वाले मतदान से पहले सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए वीवीपैट (VVPAT) के जरिए काउंटिंग की संख्या 5 गुना बढ़ाई. पहले एक विधानसभा में सिर्फ एक पॉलिंग बूथ की गिनती होती थी. अब हर विधानसभा में पांच बूथों की पर्चियों की गिनती होगी. इसके साथ ही बूथों का चुनाव रैंडम तरीके से होगा.

यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना के बेंच ने पारित किया है. न्यायालय ने कहा कि निर्वाचन आयोग की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए वीवीपैट पेपर ट्रेल वेरिफिकेशन की संख्या पांच तक की गई है. इससे राजनीतिक दलों और मतदाताओं का भरोसा बढ़ेगा.

इस आदेश के बाद अब एक विधानसभा में एक की जगह 5 बूथों में वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों की गिनती होगी, वहीं 4125 वीवीपैट मशीन के स्थान पर अब देश भर में 20625 वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची की गिनती होगी. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने पैरवी की.