Supreme court Hearing On Conman Sukesh Chandrasekhar Case: 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मामले में जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर की जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग लेकर पहुंचीं उसकी पत्नी लीना पॉलोज को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह बिलकुल भी स्वीकार्य नहीं है।
दरअसल ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज का कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट में हर रोज जमानत याचिका सूचीबद्ध होती है, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं की जाती। लिहाजा इसके खिलाफ सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की थी।
3 सितंबर को लीना पॉलोज ने सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल सुकेश चंद्रशेखर की जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया। इस कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा कि यह स्वीकार्य नहीं है. सुप्रीम कोर्ट पास होने के कारण ही हर कोई यहां आता है और फिर स्थगन आदेश का अनुरोध करता है।
लीना पॉलोज के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि दिल्ली हाईकोर्ट में हर दिन मामला सूचीबद्ध होता है, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हो रही है। बुधवार को भी मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। वकील ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में केस पर सुनवाई को स्थगित करने की मांग की, जिस पर कोर्ट ने सहमति जताई।
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रवर्तकों शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में चंद्रशेखर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उसके खिलाफ कई अलग-अलग मामलों में जांच जारी है। प्रवर्तन निदेशालय के एक धन शोधन मामले में जांच का सामना कर रही पॉलोज और चंद्रशेखर को दिल्ली पुलिस ने जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इस मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) भी लगाया है। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि पॉलोज़, चंद्रशेखर और अन्य आरोपियों ने हवाला के जरिए पैसे इकट्ठा किए और अपराध से प्राप्त धन को ठिकाने लगाने के लिए फर्जी कंपनियां बनाईं।
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