दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत ने एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को आदेश जारी किया है। जिससे देश के तमाम लोग लाभान्वित हो सकते हैं।
दरअसल, एक याचिका में याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि वो सरकार को आदेश जारी करे कि सरकारी कानून, सरकारी आदेश, अधिसूचना आदि सरल व समझने लायक अंग्रेजी में प्रकाशित करें। जिससे कि आम आदमी समझ सके। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने कानून मंत्रालय व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने सरल अंग्रेजी में इन्हें प्रकाशित करने के भी आदेश दिए हैं।
याचिकाकर्ता का कहना था कि कानून, सरकारी आदेश, अधिसूचना आदि में जिस अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, वह आम आदमी की समझ से बाहर की चीज है। जब ये बातें आम आदमी की समझ से बाहर होंगी तो आम आदमी को कैसे नियमों, कानूनों की समझ होगी। सामान्य अंग्रेजी में न होने के कारण लोगों को इन्हें समझना नामुमकिन है। इससे अदालत और वकीलों का भी समय खराब होता है। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने सरल अंग्रेजी में नियम, कानून प्रकाशित करने के आदेश सरकार को दिये।