दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ताजा फैसले में सूचना का अधिकार कानून पर कड़ी टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई एक्ट के दुरुपयोग पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इसे लोगों ने ब्लैकमेल का धंधा बना लिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जब लोगों ने आरटीआई कानून का इस्तेमाल दूसरों को धमकाने या डराने के लिए किया है. इसका दुरुपयोग रोकने के लिए दिशानिर्देश बनाए जाने की जरूरत है. चीफ जस्टिस एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की.

याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने जब मामले में कोर्ट के पूर्व आदेशों का हवाला दिया तो चीफ जस्टिस ने आरटीआई कानून के दुरुपयोग का मामला भी उठाया. उन्होंने कहा कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां इसका इस्तेमाल ब्लैकमेल करने के लिए किया गया है. उन्होंने कहा कि कानून के कारण लोग निर्णय लेने से डरते हैं. कोई अधिकारी कुछ लिखना नहीं चाहता. पीठ ने कहा कि हर व्यक्ति हर चीज गैरकानूनी नहीं करता.