नई दिल्ली। पूर्व गृहमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता पी. चिदंबरम के बेटे कीर्ति चिदंबरम के खिलाफ लुक आऊट नोटिस पर मद्रास हाईकोर्ट द्वारा लगी रोक को हटा लिया है. कोर्ट ने कीर्ति के विदेश जाने पर भी रोक लगा दी है.
हाई कोर्ट के अंतरिम रोक लगाने के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इसमें हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी. सीबीआई ने कहा कि लुकआउट नोटिस का मतलब यह नहीं है कि कार्ति को जेल भेजा जाएगा लेकिन इससे विदेश जाने से पहले सीबीआई को सूचना मिल जाएगी. सीबीआई ने ये भी कहा कि मद्रास हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम रोक लगाना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है क्योंकि ये FIR दिल्ली में दर्ज की गई.
सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. इसके साथ ही कार्ति के विदेश जाने पर रोक लगा दी गई. नतीजतन लुक आउट नोटिस फिर प्रभावी हो गया. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्ति 18 अगस्त को बताएं कि वह जांच में कब शामिल होंगे.
इससे पहले 10 अगस्त को मद्रास हाई कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति को राहत देते हुए उनके खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस कर अंतरिम रोक लगा दी थी. अदालत ने केंद्र सरकार से चार सितंबर के बाद इस मामले में जवाब देने को कहा है. आइएनएक्स मीडिया मामले में गृह मंत्रालय के तहत आने वाले विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी और आव्रजन ब्यूरो ने कार्ति के खिलाफ 16 जून को नोटिस जारी किया था.