Supreme Court On Maharashtra SIR: महाराष्ट्र एसआईआर में अनियमितताओं का सवाल उठाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग नोटिस जारी किया है। दाखिल याचिका में कहा गया है कि SIR की ड्राफ्ट लिस्ट से 33 फीसदी नाम कट गए हैं। बड़ी संख्या में लोगों को तार्किक विसंगति नोटिस भेजे गए हैं। अब इसपर 5 नवंबर को सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने 6 नवंबर को अंतिम लिस्ट के प्रकाशन का हवाला देते हुए उससे पहले सुनवाई का अनुरोध किया था।
CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच के सामने याचिकाकर्ता ने कहा कि SIR की ड्राफ्ट लिस्ट से 33 फीसदी नाम कट गए हैं। बड़ी संख्या में लोगों को तार्किक विसंगति नोटिस भेजे गए हैं। इसपर देश का शीर्ष न्यायालय बोला कि अगर जरूरी होगा तो तारीख को आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।
याचिकाकर्ता अरुण आनंदगिरी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद पी. दातार ने बताया कि राज्य के 9 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 3 करोड़ मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट रोल जारी होने के बाद हटा दिए गए हैं। कहा कि चुनाव आयोग इन हटाए गए मतदाताओं से नए सिरे से पंजीकरण के लिए ‘फॉर्म 6’ भरने को कह रहा है। उन्होंने कहा कि ‘फॉर्म 6’ पहली बार मतदान करने वालों के लिए होता है और जो लोग पहले मतदान कर चुके हैं, उनसे फॉर्म 6 भरने के लिए नहीं कहा जा सकता। अरविंद दातार ने कहा कि बॉम्बे और पुणे में लगभग 3,500 पुनर्विकास (रीडेवलपमेंट) प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसके तहत पुरानी हाउसिंग कॉलोनियों को तोड़ा जा रहा है, जिससे हजारों लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। इससे वोटर लिस्ट से नाम कटने का खतरा बन गया है। उन्होंने अनुरोध किया कि जब तक कोर्ट इस मामले की सुनवाई न कर ले, तब तक वोटर लिस्ट को अंतिम रूप देने (फाइनल करने) की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।
सीजेआई ने क्या कहा?
हालांकि शीर्ष न्यायालय ने समय-सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया, लेकिन वकील को भरोसा दिलाया कि वह जल्द ही इस मामले की सुनवाई करेगा। अगर कोर्ट को लगा कि समय बढ़ाने की जरूरत है, तो वह उचित निर्देश जारी करेगा।CJI ने कहा, “चिंता न करें। आप एक व्हिसलब्लोअर (मामले को सामने लाने वाले) हैं। आप हमारे पास आए हैं, इसलिए बेफिक्र रहें।
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