नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में बीते साल सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग के कार्बेन डेटिंग के साथ साइंटिफिक सर्वे को टाल दिया है.

बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मई को ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की प्राचीनता का पता लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) की निगरानी में वैज्ञानिक परीक्षण का आदेश दिया था. इस फैसले को मसाजिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

गुरुवार की सुबह मसाजिद कमेटी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, पीएस नरसिम्हा और जेबी पार्डीवाला की पीठ के समक्ष मामले का जिक्र करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने शिवलिंग के वैज्ञानिक परीक्षण और कार्बन डेटिंग का आदेश दिया है. इसके खिलाफ उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई है.

अहमदी ने मामले पर जल्दी सुनवाई करने की मांग की. जस्टिस चंद्रचूड़ ने उनके अनुरोध पर केस को सोमवार को जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सुनवाई पर लगाने की बात कही थी. लेकिन अहमदी ने शुक्रवार को ही सुनवाई किए जाने पर जोर देते हुए कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक सोमवार से वैज्ञानिक परीक्षण शुरू हो जाएगा.