BJP advertisement against TMC: TMC के खिलाफ विज्ञापन मामले में BJP को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया आपका विज्ञापन गलत है। कि आपका प्रतिद्वंद्वी आपका दुश्मन नहीं है। आप हाई कोर्ट में अपनी बात रखिए।

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दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी के खिलाफ बीजेपी के विज्ञापन पर रोक लगा थी। हाई कोर्ट ने टीएमसी के खिलाफ बीजेपी के विज्ञापन पर 4 जून तक रोक लगा दी थी। इसके बाद बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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शीर्ष अदालत ने कहा कि हम और कटुता को बढ़ावा नहीं दे सकते। बेशक आप खुद को बढ़ावा दे सकते हैं। अगर हाईकोर्ट आपकी बात सुन रहा है तो हमें इसमें क्यों पड़ना चाहिए। इसके जवाब में पटवालिया ने कहा कि ऐसे में अगले मतदान की तिथि एक जून तो बीत जाएगा। कृपया मेरी बात सुनें। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि इस तरह के और विज्ञापन मतदाता को नहीं, बल्कि आपको ही फायदा पहुंचाएंगे।

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बीजेपी के वरिष्ठ वकील पीएस पटवालिया ने कहा कि हमारे विज्ञापन तथ्यों पर आधारित हैं। इस पर जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि कृपया याचिका में संबंधित पेज देखें। आप यहां मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर बता रहे हैं। पटवालिया ने कहा कि हमारी तो बात ही नहीं सुनी गई। मेरी दलील सुन लीजिए। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि हम इसमें कुछ भी दखल नहीं देना चाहते हैं। आप हाई कोर्ट जाएं।

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बता दें कि टीएमसी के खिलाफ BJP के विज्ञापन को लेकर पश्चिम बंगाल (West Bengal) की सियासत में बवाल मचा दिया था। इस पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी। इसके खिलाफ बीजेपी ने हाई कोर्ट की ओर रुख किया था। सीएम ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) की तृणमूल कांग्रेस (TMC) के खिलाफ बीजेपी (BJP) के विज्ञापन पर कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट के बाद बीजेपी ने शीर्ष अदालत में याचिका लगाई थी। अब वहां से भी बीजेपी को खाली हाथ लौटना पड़ा है।

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