भोपाल। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर स्टे लगा दिया है. ओबीसी आरक्षण को आधार बनाकर फैसला लिया है. महाराष्ट्र केस को बेस बनाकर रोक लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने सूचना आयोग को कड़ी फटकार भी लगाई. आज विवेक तन्खा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी.
महाराष्ट्र में भी ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर ही निकाय चुनाव पर रोक लगी है. सुप्रीम कोर्ट में दलील महाराष्ट्र में लोकल बॉडी चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं है. इसी मुद्दे को लेकर मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव पर रोक लगी है. आज रोटेशन को मुद्दा ही नहीं बनाया गया, यानी आज सिर्फ महाराष्ट्र के ओबीसी आरक्षण का पेंच फंसाकर MP पंचायत चुनाव पर रोक लगवाई गई है. आज से पहले रोटेशन को लेकर बहस हो रही थी.
मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार फैसला सुना दिया है. शुक्रवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और सरकार से जवाब लिया है. कोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर कड़ा रुख अपनाया. विवेक तन्खा ने याचिका लगाई और खुद पैरवी की.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाईकोर्ट को पूरे मामले की फिर से सुनवाई करने का निर्देश दिए था. लेकिन अचानक लगी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ही सुनवाई कर दी. बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.
मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में रोटेशन के आधार पर आरक्षण न देने के खिलाफ कांग्रेस नेता सैयद जाफर और जया ठाकुर द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर दायर रिट याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी. उसके बाद आज विवेक तन्खा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी.
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