नई दिल्ली. जमीयत की याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जमीयत की याचिका पर सुनवाई जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस नाथ की पीठ ने की. सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर वाली कार्रवाई पर फिलहाल रोक नहीं लगाई है. शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार से सख्त लहजे में कहा कि तीन दिनों के अंदर नोटिस का जवाब दाखिल करें. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर अगले हफ्ते सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है.
गुरुवार को बुलडोजर पॉलिटिक्स के खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद ने यूपी और दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर की थी. याचिका पर सुनवाई के दौरान जमीयत के वकील ने अदालत से कहा कि बुलडोजर वाली कार्रवाई के तहत एक ही समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है. बुलडोजर से मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई से पहले नोटिस भी जारी नहीं किया जा रहा है. बुलडोजर की कार्रवाई पूरी तरह से गलत है.
बता दें कि भाजपा नेता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयान के बाद यूपी सहित देश के कई राज्यों में हिंसा भड़की थी. यूपी सरकार ने हिंसक घटनाओं में शामिल कुछ आरोपियों के खिलाफ बुल डोजर वाली कार्रवाई की और कुछ के खिलाफ अभी ये कार्रवाई जारी है. जमीयत उलेमा ए हिंद ने बुलडोजर पॉलिटिक्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर रोक लगाने की मांग की थी.
छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक