दिल्ली। कर्नाटक से कांग्रेस के निलंबित चल रहे पार्टी विधायक रौशन बेग को सीबीआई ने हजारों करोड़ रुपये के मनी लांड्रिंग घोटाले में गिरफ्तार कर लिया है।
 

दरअसल, विधायक रौशन बेग को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण कांग्रेस ने पार्टी से निलंबित कर दिया था। सिद्धारमैया सरकार में पूर्व मंत्री रहे रौशन बेग पर आई.एम.ए संस्थापक मंसूर खान से ४०० करोड़ रुपये लेने और उसे वापस नहीं करने का आरोप हैं। हालांकि बेग ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। बता दें कि खान पर ४२ हजार निवेशकों के साथ १५०० करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। आई.एम.ए पोंजी घोटाले मामले का मुख्य आरोपी मंसूर खान फिलहाल भारत से फरार है।

गौरतलब है कि २००६ में मोहम्मद मंसूर खान ने आई.एम.ए के नाम से कंपनी खोली थी। मंसूर ने कंपनी को इस्लामिक कानून के मुताबिक हलाल इनवेस्टमेंट का नाम रखा। हलाल निवेश के लिए उसने शुरुआत में कई मौलानाओं से संपर्क किया और उनके जरिए धनी मुस्लिम परिवारों तक पहुंचा। जून, २०१९ के बाद अचानक ही कंपनी का कामकाज बंद हो गया और मंसूर खान विदेश फरार हो गया। बाद में उसने ऑडियो क्लिप जारी कर कांग्रेस विधायक रौशन बेग पर चार सौ करोड़ की रकम लेने के आरोप लगाए जिसके बाद इस मामले की जांच की जिम्मेदारी एस.आई.टी को दी गई थी। इसके बाद सीबीआई ने मामले को हाथ में लिया और आज पूछताछ के बाद रौशन बेग को गिरफ्तार कर लिया है।