भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने अपनी योजना ‘स्वयं’ के कार्यान्वयन के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. इसका उद्देश्य युवाओं के बीच उद्यमशीलता कौशल को बढ़ावा देना है.

सीजीटीएमएसई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप वर्मा और वित्त विभाग के संस्थागत वित्त निदेशक प्रांग्यस्मिता साहू ने गुरुवार को भुवनेश्वर में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए. मुख्य सचिव प्रदीप कुमार जेना, विकास आयुक्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव, एच एंड यूडी, प्रमुख सचिव, पीआरएंडडीडब्ल्यू और प्रमुख सचिव, वित्त उपस्थित थे.

एमओयू के अनुसार, सीजीटीएमएसई ऋण राशि के 85% तक गारंटी प्रदान करेगा, जबकि राज्य सरकार ‘स्वयं’ योजना के तहत प्राप्त ऋण राशि के शेष 15% की गारंटी देगी, जो युवाओं के बीच उद्यमशीलता कौशल को बढ़ावा देने और सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई थी. उन्हें ‘स्वतंत्र युवा उद्यमी’ बनाया जाए. गारंटी कवरेज के हिस्से के मानदंडों के अनुसार, सरकार लाभार्थियों की ओर से सीजीटीएमएसई की ओर से ली जाने वाली वार्षिक गारंटी शुल्क वहन करेगी.

पीआर एंड डीडब्ल्यू विभाग के प्रमुख सचिव ने राज्य के बैंकों के अधिकारियों को नई योजना के बारे में जानकारी दी. साथ ही उन्हें बताया गया कि योजना के तहत ऋण पर लगने वाले ब्याज का बोझ सरकार वहन करेगी. ‘स्वयं’ योजना के तहत 18-35 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को नया व्यवसाय शुरू करने या अपने मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए 1 लाख रुपये की परियोजना लागत पर ब्याज मुक्त बैंक ऋण दिया जाएगा.

एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी/शहरी ट्रांसजेंडर श्रेणियों के आवेदकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष है. योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए उधारकर्ता को न तो कोई प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा और न ही बैंक को संपार्श्विक की आवश्यकता होगी. बैंक के नियमों के अनुसार ऋण की पुनर्भुगतान अवधि 4 वर्ष होगी, जिसमें अधिस्थगन अवधि 3 से 6 महीने तक होगी.