पहले प्रमोशन, फिर डिमोशन को हाईकोर्ट ने बताया गलत, याचिकाकर्ता को 6 प्रतिशत ब्याज के साथ सभी संशोधित लाभ देने के दिए निर्देश, नगर निगम पर लगाई 50 हजार की कॉस्ट