अमृतांशी जोशी, भोपाल। पेसा एक्ट (pesa act) के क्रियान्वयन बेहतर ढंग से करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष समेत कुल 13 सदस्य शामिल है।
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मध्यप्रदेश वन अधिकार अधिनियम और पेसा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए टास्क फ़ोर्स का गठन किया गया है।
मुख्यमंत्री के अलावा मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग, अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, अपर मुख्य सचिव, वन विभाग को सदस्य बनाया गया है।
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टास्क फोर्स में इनको किया गया शामिल
- सीएम शिवराज सिंह चौहान, अध्यक्ष
- मुख्य सचिव, सदस्य
- डॉ शरद लेले, सदस्य
- मिलिंद थत्ते, सदस्य
- श्याम सिंह कुमरे, से.नि. आईएएस, सदस्य
- मिलिंद दांडेकर, सदस्य
- संपतिया उईके, राज्यसभा सांसद, सदस्य
- माधव सिंह डाबर, अध्यक्ष, वन विकास निगम, सदस्य
- कालू सिंह मुजालदा, सदस्य
- रूप नारायण मांडवे, सदस्य
- अपर मुख्य सचिव, वन विभाग, सदस्य
- अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास निगम, सदस्य
- प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग, सदस्य
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क्या है पेसा एक्ट
पेसा कानून का पूरा नाम पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट है। 1986 में पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार करते हुए पेसा कानून की शुरुआत हुई थी। अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिनियमित एक कानून है
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