Tax Saving Tips: बजट 2023 में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने ऐलान किया था कि अब लोगों को 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा. हालांकि, अगर आप इससे ज्यादा कमाई करते हैं तो आपको 3 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर टैक्स देना होगा. ऐसे में अगर आपका आय 9 से 12 लाख रुपए है तो जानिए कितना टैक्स छूट मिल सकता है.

अगर आप 7 लाख से ज्यादा कमाई करते हैं तो आपके लिए पुरानी टेक्स व्यवस्था बेहतर बताई जाती है. इसके तहत आप पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत 9 लाख रुपये से 10.5 लाख रुपये और 12 लाख रुपये तक की ब्लूप्रिंट आय पर अधिक टैक्स बचा सकते हैं.

9 लाख की कमाई पर कितना टैक्स ?

अगर आपकी प्रति वर्ष की कमाई 9 लाख रुपये है तो वेतनभोगी कर्मचारी 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. नई टैक्स व्यवस्था के तहत आपको 40,000 रुपये का टैक्स टैक्स देना होगा. यदि आप पुरानी कर व्यवस्था के लिए जाते हैं और 2,12,500 रुपये का शॉट का दावा कर सकते हैं, तो आपको पुरानी कर व्यवस्था के तहत 40,000 रुपये का कर चुकाना होगा.

अगर आप इस आय पर ज्यादा टैक्स बचाना चाहते हैं तो आपको पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत आवेदन करना होगा. पुरानी टैक्स व्यवस्था में नई टैक्स व्यवस्था की तुलना में आप 2 लाख रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं. अगर आप 4 लाख रुपए की आउटलेट करते हैं तो आपको जीरो टैक्स देना होगा.

12 लाख की आय पर कितना टैक्स ?

नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये की आय पर आपकी कुल कर राशि 60,000 रुपये होगी. पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर के रूप में समान राशि का भुगतान करने के लिए आपको 3 लाख रुपये की कटौती करनी होगी.

आप 3 लाख रुपये से अधिक की पुरानी कर व्यवस्था के तहत जितने अधिक चयन का दावा करेंगे, नई कर व्यवस्था की तुलना में आपकी बचत उतनी ही अधिक होगी. अगर आप 7 लाख रुपए की आउटलेट करते हैं तो आपको जीरो टैक्स देना होगा.

आप इन टैक्स अनुभागों के अंतर्गत टैक्स बचा सकते हैं

यदि आप पुरानी कर व्यवस्था के तहत छूट का दावा करते हैं, तो आप किफायती घर के लिए धारा 80EEA, EV के लिए ऋण पर धारा 80EEB, शिक्षा ऋण 80E पर छूट, मकान किराया भत्ता धारा 10(13A), धारा 80DDB के अनुबन्ध छूट का दावा कर सकते हैं. सेक्शन 80जी के तहत टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं.

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