रायपुर. आयकर विभाग आने वाले दिनों में ईमानदार और समय से टैक्स चुकाने वाले करदाताओं को पहले से भरा हुआ आयकर रिटर्न फॉर्म मुहैया कराएगा. इसे ऑनलाइन दाखिल करते ही अगले दिन रिफंड मिल जाएगा. ऐसे आयकरदाताओं को आयकर विभाग वेरिफाइड (सत्यापित) करदाताओं की श्रेणी में रखेगा.
इसके लिए इन्फोसिस आयकर विभाग के सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर का नया वर्जन 2.0 तैयार कर रहा है. इसमें सभी आयकरदाताओं का प्रोफाइल होगा. प्रोफाइल में व्यक्ति से जुड़ी आय और खर्ज की सभी जानकारियां मौजूद रहेंगी. बेदाग छवि वाले ऐसे लोगों की आयकर विभाग नई सुविधा का फायदा देने की तैयारी में है और इन्हीं लोगों को पहले से भरा हुआ फॉर्म दिया जाएगा. साथ ही इन लोगों को सत्यापित होने का प्रमाणपत्र दिया जाएगा.
आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि उनके पास सभी तरह के आंकड़े पहले से ही मौजूद होते हैं. उन आंकड़ों के आधार पर लोगों की प्रोफाइलिंग और ग्रेडिंग की जाएगी. अधिकारी के मुताबिक प्रोफाइलिंग करते वक्त ईमानदार और समय पर टैक्स जमा कराने वाले करदाताओं का खाता वेरिफाइड के ग्रेड में रख दिया जाएगा. सरकार जल्द ही प्रत्यक्ष कर संहिता भी ला रही है, जिसके जरिये भी आयकर प्रणाली को आसान बनाया जाएगा.
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प्रमाणित करदाता को रिटर्न में कोई बदलाव करना हुआ तो वो भी संभव हो सकेगा. नए सिस्टम में फॉर्म 16 अपलोड करके भी उन आंकड़ों को सत्यापित किया जा सकेगा. सिस्टम में मौजूद आंकड़ों और करदाता की दी गई जानकारी में अंतर हुआ तो रिफंड में देरी संभव है. नई व्यवस्था अगले 18 महीने में तैयार हो जाए. शुरुआती दौर में विभाग उन्हीं को फायदा देगा, जिनकी आमदनी का एक ही स्रोत है. ये भी देखा जाएगा कि व्यक्ति की आमदनी पर टीडीएस पहले से ही कटा हो और उसकी जानकारी विभाग के पास भेजी जा चुकी हो. देखा जाएगा कि व्यक्ति पर पहले से टैक्स के मामले में कोई कार्रवाई तो नहीं की गई है. इन जानकारियों के लिए विभाग को रिजर्व बैंक, भुगतान बैंकों जैसे दूसरे विभाग से भी आंकड़े मिलेंगे. जैसे ही कोई आपने विभाग के अकाउंट को लॉगइन करेगा, तमाम जानकारियां पहले से भरे फॉर्म के रुप में उनके सामने आ जाया करेंगी. व्यक्ति को बस उस फॉर्म को सबमिट करना होगा, जिसके बाद एक क्लिक में रिटर्न फाइल हो जाएगा.