बौध: बौध जिले में चुनाव प्रचार के लिए एक राजनीतिक दल द्वारा निकाली गई रैली और जुलूस में भाग लेने के लिए एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया।

सरकारी नोडल हाई स्कूल, दहिया के दोषी स्कूल शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए, बौध कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने सहायक शिक्षक संघमित्रा मल्लिक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई भारत निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर की गई।

15 मार्च, 2024 के ईसीआई आदेश और ओडिशा सरकारी सेवक आचरण नियम, 1959 के अनुसार, कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक या सांप्रदायिक पार्टी या राजनीति या सांप्रदायिक गतिविधियों में भाग लेने वाले किसी भी संगठन का सदस्य नहीं होगा या उससे जुड़ा नहीं होगा। न ही वह किसी अन्य तरीके, किसी राजनीतिक या सांप्रदायिक आंदोलन या गतिविधि में सहायता के लिए भाग लेगा या सदस्यता लेगा।

रिपोर्टों के अनुसार, संघमित्रा मल्लिक ने दो दिन पहले बौध जिले के कंटामल विधानसभा क्षेत्र में पलासपत से अंबागांव तक निकाली गई एक राजनीतिक रैली में भाग लिया था, जो आगामी आम चुनावों के लिए ईसीआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का घोर उल्लंघन था।