पटना। प्रदेश में शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग और इससे संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए अब जिला स्तर पर नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने मंगलवार (12 अगस्त, 2025) को आदेश जारी कर सभी जिलों में 8 सदस्यीय जिला स्थापना समिति गठित करने को कहा है। इस समिति की अध्यक्षता संबंधित जिला पदाधिकारी (डीएम) करेंगे, जबकि जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) इसके सदस्य सचिव होंगे।

ये अधिकारी रहेंगे मौजूद

समिति में डीएम के अलावा उप विकास आयुक्त, अपर जिला दंडाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), डीएम के स्तर से मनोनीत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी का एक पदाधिकारी, एक वरीय महिला उप समाहर्ता (या महिला पदाधिकारी) तथा एक अल्पसंख्यक श्रेणी का पदाधिकारी सदस्य होंगे।

तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई

नई समिति को जिला के भीतर शिक्षकों का ट्रांसफर करने, अंतर-जिला ट्रांसफर के लिए अनुशंसा करने, ट्रांसफर संबंधी शिकायतों के निपटारे और स्वीकृत रिक्त पदों तक प्रतिनियुक्ति की अनुमति देने का अधिकार होगा। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।

शिक्षकों की लंबी प्रतीक्षा जारी

इधर, ट्रांसफर को लेकर शिक्षकों की लंबी प्रतीक्षा जारी है। बीते सोमवार को शिक्षा विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के 6,336 शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफर किया है। तीन चरणों में अब तक कुल 23,578 शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफर हो चुका है। हालांकि, इस प्रक्रिया में भी कई मामलों में उपयुक्त साथी न मिलने के कारण शिक्षक अपनी पसंदीदा जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हैं।

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