नई दिल्ली। पाकिस्तान के लाहौर एंटी-टेरोरिज्म कोर्ट ने आतंकी हाफिज सईद को आतंकी फंडिग के दो मामलों में 5 साल छह महीने की सजा और 15 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया है. दोनों सजा एक साथ चलेगी. न्यायालय ने इस मामले में 6 फरवरी को सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था.
बता दें कि आतंकी फंडिंग मामले में अंतरराष्ट्रीय संगठन फाइनेंशियल एक्शन टॉस्क फोर्स (FATA) की दो दिन बाद बैठक होने वाली है, इसके पहले पाकिस्तान कोर्ट का यह फैसला इमरान सरकार के लिए राहत भरा है. इस फैसले से पाकिस्तान आतंकी को सजा देने की दलील दे सकता है, जिससे पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद का रास्ता आसान हो जाएगा.
बता दें कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का सह-संस्थापक और जमात-उद-दावा का प्रमुख हाफिज सईद वही आतंकी है, जिस पर मुंबई बम धमाका करने का आरोप है. मुंबई धमाकों की वजह से हाफिज पर अमरीकी सरकार ने 10 मिलियन डॉलर का इनाम रखा है. हाफिज को लेकर दबाव बढ़ने पर पाकिस्तान सरकार ने उसे नजरबंद किया था.