दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर अगस्त में हुए हमले के मामले में अब सुनवाई सत्र न्यायालय में होगी। तीस हजारी कोर्ट ने शुक्रवार को इस केस को आगे की कार्यवाही के लिए सत्र न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोपित अपराध की प्रकृति ऐसी है कि इसकी सुनवाई सत्र अदालत में ही होनी चाहिए।
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार सकरीया राजेश भाई खिमजी और सैयद ताहसिन रजा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में IPC की गंभीर धाराएँ शामिल की गई हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को सत्र न्यायालय में होगी।
जन सुनवाई में हुआ था हमला
यह घटना 20 अगस्त की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने आधिकारिक निवास पर जनसुनवाई कर रही थीं, इसी दौरान कथित हमला होने का आरोप है। घटना के बाद सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की।
पुलिस ने कोर्ट में दायर की चार्जशीट
दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए कथित हमले के मामले में दो आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में सकरीया राजेश भाई खिमजी और सैयद ताहसिन रजा को मुख्य आरोपी बताया गया है। पुलिस के अनुसार, मामले की जांच पूरी हो चुकी है और घटना से जुड़े सभी आवश्यक साक्ष्य जुटा लिए गए हैं।
मामला अब सत्र न्यायालय में सुना जाएगा। तीस हजारी कोर्ट ने इसे आगे की सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय को भेजते हुए कहा था कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और इन पर निर्णय सत्र अदालत में होना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को निर्धारित की गई है, जिसमें दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसी दिन आगे की कार्यवाही तय होगी।
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