कुमार इंदर, जबलपुर। पति की हत्या के मामले में कोर्ट ने पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी महिला के साथ उसके प्रेमी को भी आजीवन कारावास की सजा दी गई है। जबलपुर अपर सत्र न्यायाधीश विपिन सिंह भदौरिया की अदालत ने फैसला सुनाया है।

मामला भेड़ाघाट थाना इलाके का है। दोनों पर कोर्ट ने तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल, घटना 16 नवंबर 2022 की है। जब पत्नी प्रीति रजक ने ही अपने प्रेमी मुकेश बर्मन के साथ मिलकर अपने पति रामवरन रजक को मौत के घाट उतार दिया था। दोनों ने मिलकर मृतक रामवरन रजक के पेट में धारदार हथियार और सिर में पत्थर पटक उसे मौत के घाट उतारा था।

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चेहरा पत्थर से कुचल दिया था

वहीं इस मामले में पूरे साक्षी जताकर लोग अभियोजन अधिकारी अजय जैन और विशेष लोग अभियोजक सुखलाल मार्को ने कोर्ट में पैरवी भी करते हुए बताया कि किस तरह मृतक की पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया और उसकी पहचान ना हो सके इसके लिए मृतक का चेहरा पत्थर से कुचल दिया गया था।

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‘पति-पत्नी के भरोसे का कत्ल’

मृतक की ओर से लोग अभियोजन अधिकारी अजय जैन और सुखलाल मार्को ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा कि यह घटना एक निर्मम हत्या है और पति-पत्नी के भरोसे का कत्ल है। जिससे समाज में बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। लिहाजा, इस मामले में आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जिस पर सहमत होते हुए न्यायालय ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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