लखनऊ। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर दोनों पक्षों की कोर्ट रूम बहस पूरी हो गई है. हालांकि मामले में अभी फैसला नहीं आया है. इस पर कल यानि 21 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी.
निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई बुधवार को करने का निर्णय लिया है. साथ ही अधिसूचना जारी करने पर लगी रोक भी बुधवार तक के लिए बढ़ा दी गई है. राज्य सरकार की ओर से मामले में प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया.
इसे भी पढ़ें- प्रभात गुप्ता हत्याकांड: मंत्री अजय टेनी के खिलाफ अपील पर सुनवाई पूरी, फैसले से पहले दोनों पक्षों को सुनेलाग हाईकोर्ट
वहीं मामले में सुनवाई को दौरान हाईकोर्ट के जज ने नाराजगी भी जताई. जज ने कहा कि PIL ठीक से नहीं दायर की गई. जज ने PIL याचिकाकर्ता पर आपत्ति जताई. जिसके चलते मामले में कल फिर सुनवाई होगी.
इसे भी पढ़ें- शिवपाल यादव का बड़ा बयान, कहा- हम सपाई हैं, आजीवन सपा में ही रहेंगे
सरकार ने 2017 में किए गए सर्वे को ओबीसी आरक्षण का आधार बताया है. सोमवार को दाखिल किए गए अपने हलफनामे में यूपी सरकार ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव मामले में 2017 में हुए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के सर्वे को आरक्षण का आधार माना जाए. दायर याचिकाओं के पक्षकारों को उपलब्ध कराए गए जवाबी हलफनामे में सरकार ने कहा है कि इसी सर्वे को ट्रिपल टेस्ट माना जाए.
इसे भी पढ़ें- PM मोदी से मुलाकात के बाद बोले कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, कहा- UP के निवेश को लेकर हुई पीएम से चर्चा
छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
English में खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक