प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी. बुधवार को भी सीपीसी के आदेश सात नियम 11 के तहत मुकदमे की पोषणीयता पर बहस हुई.

 हिंदू पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने अपनी बहस में कहा है कटरा केशवदेव की संपूर्ण संपत्ति भगवान श्रीकृष्ण की है और वह उस पर विद्यमान हैं यानी कब्जे में हैं. केवल ध्वस्त करने से संपत्ति का धार्मिक चरित्र नहीं बदला जा सकता है.

जैन ने भी इस बिंदु पर जोर दिया कि यदि ट्रस्ट अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है तो देवता स्वयं या अपने किसी मित्र के माध्यम से आगे आकर मुकदमा कर सकते हैं और ऐसे में समयसीमा का प्रश्न ही नहीं उठता. मुकदमे की पोषणीयता के बिंदु पर अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी, रमा गोयल बंसल और अधिवक्ता हरिशंकर जैन तर्क प्रस्तुत किए. जैन की बहस गुरुवार को भी जारी रही.

AAP प्रत्याशी सोमनाथ भारती का दावा ‘कल जेल से बाहर आ जाएंगे CM अरविंद केजरीवाल’https://lalluram.com/aap-candidate-somnath-bharti-claims-cm-arvind-kejriwal-will-come-out-of-jail-tomorrow/

सुनवाई के दौरान 1968 में समझौते के प्रश्न पर मुस्लिम पक्ष के तर्कों के उत्तर में हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया कि समझौते में देवता पक्ष नहीं थे और न ही 1974 में पारित अदालती डिक्री में. समझौता श्रीजन्म सेवा संस्थान द्वारा किया गया, जिसे किसी भी समझौते में शामिल होने का अधिकार नहीं था. संस्थान का उद्देश्य केवल रोजमर्रा की गतिविधियों का प्रबंधन करना था और उसे इस तरह का समझौता करने का कोई अधिकार नहीं था. बुधवार को सुनवाई के दौरान आशुतोष पांडेय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए.

उन्होंने प्रतिवादियों द्वारा पेन ड्राइव को अस्वीकार करने की अर्जी पर आपत्ति प्रस्तुत की, जिसे रिकॉर्ड पर लिया गया है. इसकी प्रतिलिपि प्रतिवादियों के अधिवक्ताओं को दी गई. वाद संख्या चार में वादी संख्या तीन से पांच के अधिवक्ता विनय शर्मा ने आपत्तियों का जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा. कोर्ट ने उन्हें गुरुवार को जवाब दाखिल करने को कहा.