रमेश बत्रा, तिलदा। रायपुर जिले के तिलदा तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत तुलसी (मानपुर) के किसान जानकी बाई वर्मा ने पंजाब नेशनल बैंक से कृषि ऋण लिया था. जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ फसल 2018-19 के लिए बीमा कराया जाना था. जिसके तहत पंजाब नेशनल बैंक द्वारा किसान के कृषि भूमि के 815. 40 रुपए प्रीमियम काटा गया, लेकिन बैंक द्वारा लापरवाही पूर्वक उसे किसान के खेत वाले ग्राम पंचायत तुलसी (मानपुर) की जगह तुलसी (असौन्दा) के नाम से बीमा कंपनि को प्रेषित कर दिया गया. जिसका खामियाजा किसान को उठाना पड़ रहा है.
जानकारी के मुताबिक बीमा दावा के समय ग्राम तुलसी (असौन्दा) सूखा घोषित नहीं होने के कारण किसान को बीमा दावा प्राप्त नहीं हो सका. जिस पर किसान ने न्याय के लिए रायपुर जिला उपभोक्ता फोरम मेम अपना परिवाद दाखिल करने का निर्णय लिया है.
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए तैयार गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक ऋणी कृषक का बीमा अनिवार्य रूप से कराया जाना है. जिसके लिए बैंक को ही जिम्मेदारी दी गई है. साथ ही बीमा योजना की गाइड लाइन के अनुसार यह स्पष्ट है कि यदि बीमा प्रीमियम काटे जाने के समय किसी प्रकार की ग़लतियों एवं विलोपनो के कारण किसान लाभ से वंचित रहता है तो संबंधित वित्तीय संस्थाए ही ऐसी हानियो की भरपाई करेंगे.
बैंक द्वारा ही बीमा प्रीमियम गलत ग्राम पंचायत के नाम से काटकर प्रेषित किया गया है, बैंक ने अपनी भूमिका का निर्वहन जिम्मेदारी से नहीं किया. इस वजह से बीमा दावा से वंचित होने की स्तिथि बनी.