मुंबई। लगता है कांग्रेस के अच्छे दिन आ गए हैं. पहले 2जी स्पेक्ट्रम मामले में कांग्रेस को राहत मिली और सभी आरोपी बरी हो गए. वहीं अब महाराष्ट्र के बहुचर्चित आदर्श सोसायटी घोटाला मामले में भी कांग्रेस को राहत मिली है. अब इस मामले में मामले में बंबई हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल की मंजूरी को रद्द कर दिया है. इसलिए अब अशोक चव्हाण पर केस नहीं चलेगा.
बता दें कि आदर्श घोटाला मामले में राज्यपाल ने मार्च में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी थी. बता दें कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में सीबीआई ने दूसरी बार महाराष्ट्र के राज्यपाल को लेटर लिखकर आदर्श घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी.
अब जानकारी मिल रही है कि सीबीआई के अलावा राज्य मंत्रिमंडल ने भी एक प्रस्ताव भेजकर राज्यपाल विद्यासागर राव से गुजारिश की थी कि वे अशोक चव्हाण के खिलाफ कार्रवाई को अनुमति दें. अशोक चव्हाण उन 13 लोगों में शामिल हैं, जिन्हें सीबीआई ने आदर्श घोटाले में चार्जशीट किया था.
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण इस समय पार्टी के सांसद और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं. इससे पहले कांग्रेस की सरकार के समय तत्कालीन गवर्नर के शंकरनारायणन ने इस मामले में सीबीआई को अनुमति देने से इंकार कर दिया था.
आदर्श सोसायटी घोटाला
महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के कोलाबा में आदर्श हाउसिंग सोसायटी बनाई थी. ये 31 मंजिला इमारत युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं और भारतीय रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए बनाई गई थी.
लेकिन साल 2010 में आरटीआई से यह खुलासा हुआ कि नियमों को दरकिनार कर सोसायटी के फ्लैट नौकरशाहों, राजनेताओं और सेना के अफसरों को बेहद कम दामों में बेचे गए. घोटाला उजागर होने के बाद इस मामले में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को इस्तीफा देना पड़ गया था.