बिलासपुर. राज्यसभा चुनाव में गलत शपथ पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर सरोज पांडेय के खिलाफ हाईकोर्ट चुनाव याचिका दाखिल की गई. आज इस मामले की सुनवाई हुई जिसमें याचिकाकर्ता ने आवेदन पर जवाब दिया है. हाइकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखते हुए मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद करने को कहा है.

याचिकाकर्ता ने 1 दिसंबर को सरोज की ओर से आवेदन किया गया था. जिसका याचिकाकर्ता ने आवेदन पर जवाब दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह के बाद होगी. जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से बहस होगा. यह मामला हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी के सिंगल बैंच में लगा था.

बता दें कि कांग्रेस के लेखराम साहू ने चुनाव याचिका लगाया है. याचिका में कहा है कि चुनाव में सरोज ने गलत शपथ पत्र दिया था. उन्होंने अपना पता मैत्री नगर भिलाई बताया है. इसके अलावा मतदाता सूची में दुर्ग शहर के भाग क्रमांक 166 में मतदाता क्रमांक 428 में नाम दर्ज होने की जानकारी दी थी. जबकि मैत्री नगर भिलाई दुर्ग ग्रामीण में आता है.