अमृतसर. महिला से दुष्कर्म के लिए आरोपी करणवीर सिंह उर्फ बल्ली निवासी गांव रानी वाला खूह, जगराओं को धारा 376-डी के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरबंस सिंह लेखी की अदालत ने पचास हजार रुपये का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है. जुर्माना न भरने की स्थिति में एक साल की सजा और बढ़ा दी जाएगी.

अदालत ने दोषी को धारा 506 के तहत क्रमशः 3 साल के कठोर कारावास की सजा भी सुनाई है. आईपीसी की उपरोक्त धारा के तहत तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.


दोस्तों ने भी की थी घिनौनी हरकत


अभियोजन पक्ष के अनुसार 18 सितंबर 2022 को जगराओं सिटी पुलिस ने उक्त आरोपियों के खिलाफ धारा 376-डी और 506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया था. शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी शादी 2006 में हुई थी और उसके दो बेटे हैं. सोशल मीडिया के माध्यम से वह गांव अगवर निवासी आरोपी के संपर्क में आई. 17 सितंबर 2022 को उक्त व्यक्ति ने उससे मिलने के लिए कहा. वह उसके साथ जगराओं आ गई. जहां आरोपी उसे शहर के कच्चा मलक रोड गोल्डन बाग इलाके में एक घर में ले गया. 15-20 मिनट बाद करणवीर सिंह उर्फ बल्ली समेत तीन दोस्त आ गए. फिर आरोपी उसे एक कमरे में ले गया, जहां उसने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए. उसके बाद करणवीर व अन्य ने भी उसके साथ गलत काम किया. उन सभी ने उसे धमकी दी कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो वे उसे जान से मार देंगे. वह डर के मारे चुप हो गई तो आरोपी करणवीर उसे अपने मोटरसाइकिल पर गांव मीरपुर हांस के गुरुद्वारा साहिब के पास छोड़ गया.

शिकायतकर्ता के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों पर गौर करने के बाद उपरोक्त सजा सुनाई.