आशुतोष तिवारी,रीवा। मप्र के रीवा में गुरू और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. छात्रा को अनैतिक कृत्य के लिए ब्लैकमेल करने वाले प्रिंसिपल पर दोहरा एक्शन हुआ है. लोक शिक्षण विभाग ने प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया. वही पुलिस ने पास्को एक्ट का मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए तलाश शुरू कर दी है. यह प्रिंसिपल स्कूल की छात्रा को लगातार ब्लैकमेल कर रहा था. प्रिंसिपल कहता था कि रात में आओ, मिलो तो कभी बोलता था. आरोपी प्रिंसिपल ने उससे अश्लील बातें कीं. अकेले रात में कमरे और बाथरूम में भी मिलने के लिए बोला. छात्रा ने जब उससे मिलने के लिए मना कर दिया तो वो उसे धमकाने लगा.

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शिक्षा जगत को कलंकित करने वाला मामला मीडिया में आते ही आयुक्त लोक शिक्षण ने मार्तण्ड स्कूल क्रमांक 2 के प्रिंसिपल अमरेश सिंह को निलंबित कर दिया है. इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विश्वविद्यालय थाने में पास्को एक्ट के तहत प्रकरण भी दर्ज हो गया है. अब पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है. छात्रा को अकेले में मिलने और अनैतिक कृत्य के लिए प्रिंसिपल ब्लैकमेल कर रहा था. प्रिंसिपल ने छात्रा को धमकी दी थी कि इसकी जानकारी माता-पिता और किसी अन्य को न दे. इस करतूत का ऑडियो भी वायरल हुआ था.

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छात्रा ने पुलिस को बयान में बताया कि स्कूल में वह रिश्ते के भाई से मोबाइल पर बात कर रही थी. उस दौरान प्रिंसिपल ने स्कूल में लगे सीसीटीवी में देख लिया था. इसके बाद प्रिंसिपल पिछले 3 महीने से उसे ब्लैकमेल कर रहा था. छात्रा ने प्रिंसिपल के साथ एक अन्य महिला शिक्षिका का नाम भी बताया है. यह शिक्षिका छात्रा पर शिकायत न करने का दबाव बना रही थी. इतना ही नहीं प्रिंसिपल छात्रा को धमकाने घर तक पहुंच गया था. लेकिन परिजनों फटकार कर घर से भगा दिया. भागते वक्त प्रिंसिपल का मोबाइल छूट गया था. जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है.

छात्रा की शिकायत पर प्रिंसिपल के खिलाफ विश्वविद्यालय थाने में धारा 509, 506, 354 क, 451, 11, 12 पास्को एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है. पुलिस आरोपी प्रिंसिपल अमरेश सिंह की तलाश कर रही है. वही आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल ने निलंबित कर दिया है. उक्त कृत्य मप्र सिविल आचरण नियम 1995 के नियम 3 के (1) (2) (3) के विपरीत होकर कदाचार की श्रेणी में आता है. इस वजह से अमरेश सिंह को डीईओ कार्यालय में अटैच किया है.

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