दुर्ग। पूर्व सांसद ताराचंद साहू को रिश्वत देने के मामले में जिला न्यायालय ने व्यवसाई पवन लखोटिया को 2 साल कैद की सजा सुनाई है वहीं एक अन्य आरोपी सीआईएसएफ के डिप्टी कमांडेंट को बरी कर दिया है. 10 साल पुराने इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी लखोटिया के ऊपर 10 हजार रुपये जुर्माना का अर्थदंड भी लगाया है.

पूर्व सांसद ताराचंद साहू

 

यह था मामला

मामला तकरीबन 10 साल पुराना है. आरोपी पवन लखोटिया की कंपनी एमबीएल इंफ्रास्ट्रक्चर ने भिलाई इस्पात संयंत्र से स्क्रैप उठाने का ठेका लिया था. तत्कालीन सांसद ताराचंद साहू आरोपी लगाया था कि लखोटिया की कंपनी भिलाई स्टील प्लांट की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के अधिकारियों और कर्मचारियों से सांठ-गांठ कर स्क्रैप की आड़ में प्लांट से लोहा चोरी कर रही है.

इसी मामले को दबाने के लिए आरोपी पवन लखोटिया ने ताराचंद साहू को 60 लाख रुपए देने की पेशकश की थी. ताराचंद साहू ने इसकी शिकायत एसीबी से की थी जिसके बाद एसीबी की टीम ने ताराचंद साहू को 5 लाख रुपए बतौर एडवांस देते पवन लाखोटिया को गिरफ्तार कर लिया था. इसी मामले में एसीबी ने सीआईएसएफ के डिप्टी कमांडेंट अभय गुप्ता को भी गिरफ्तार किया था. अभय गुप्ता पर आरोप था कि उसने आरोपी पवन लखोटिया के कहने पर इस मामले में मध्यस्तथा की थी.