अमेरिका ने प्रवासी कामगारों के लिए नया नियम लागू किया है, जिससे देश में उनके काम करने और रुके रहने पर बड़ा असर पड़ सकता है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने प्रवासी श्रमिकों के रोजगार प्राधिकरण दस्तावेजों (EAD) के अपने आप नवीनीकरण को खत्म कर दिया है। इससे पहले प्रवासी EAD की समयसीमा खत्म होने के बाद भी आवेदन लंबित रहने तक कानूनी रूप से काम कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
अमेरिका ने किया ये ऐलान
अमेरिका के ‘होमलैंड सिक्योरिटी’ विभाग ने आव्रजन पर नियंत्रण कसने के अपने प्रयासों के तहत बुधवार को इस फैसले की घोषणा की। विभाग ने स्पष्ट किया कि रोजगार प्राधिकरण दस्तावेजों (ईएडी) की वैधता बढ़ाने से पहले विदेशी नागरिकों के दस्तावेजों की उचित जांच और सत्यापन को प्राथमिकता दी जाएगी।
30 अक्तूबर से नियम हो गए लागू
विभाग की एक विज्ञप्ति के अनुसार नए नियमों के तहत 30 अक्टूबर 2025 या उसके बाद रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने वाले विदेशी नागरिकों को अब स्वतः विस्तार की सुविधा नहीं मिलेगी। ‘यूनाइटेड स्टेट्स सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज’ (यूएससीआईएस) के निदेशक जोसेफ बी. एडलो के हवाले से विज्ञप्ति में कहा गया, “किसी विदेशी नागरिक के रोजगार प्राधिकरण या दस्तावेज की वैधता बढ़ाने से पहले उचित जांच और सत्यापन सुनिश्चित करना एक व्यावहारिक उपाय है। सभी विदेशी नागरिकों को यह याद रखना चाहिए कि अमेरिका में काम करना एक विशेषाधिकार है, न कि अधिकार।”
क्या हैं बदलाव के मायने?
अमेरिका में EAD यानी वर्क परमिट प्रवासियों को अस्थायी रूप से काम करने की अनुमति देता है। पुराने नियमों के मुताबिक, कर्मचारी 540 दिन तक नौकरी जारी रख सकते थे, जब तब उनके नवीनीकरण आवेदन अनुमोदन के लिए लंबित रहते थे। अब अगर किसी व्यक्ति का नवीनीकरण उसकी वर्तमान EAD की अवधि खत्म होने से पहले स्वीकृत नहीं होता है, तो उसे तुरंत काम करना बंद कर देना होगा। हालांकि, कुछ सीमित अपवाद रहेंगे।
अमेरिका में काम करने वाले विदेशियों को झटका
अमेरिका का यह कदम वहां रहकर काम करने वाले विदेशियों के लिए बड़ा झटका है। अमेरिका के इस फैसले के बाद रोजगार दस्तावेज के आवेदन करने वाले विदेशी नागरिकों के दस्तावेजों की जांच अब और अधिक सतर्कता से की जाएगी। ‘होमलैंड सिक्योरिटी’ विभाग ने विदेशी नागरिकों को सलाह दी है कि वे अपने रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज की समाप्ति से 180 दिन पहले नवीनीकरण आवेदन सही तरीके से दाखिल करें। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि “यह अंतरिम नियम 30 अक्टूबर से पहले स्वतः विस्तारित रोजगार दस्तावेजों को प्रभावित नहीं करेगा।”
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