नई दिल्ली. बिरयानी का ठेला लगाकर अपना घर चलाने वाले व्यक्ति ने रिश्वतखोर पुलिसकर्मी को सजा दिलाई है. आरोपी कांस्पेटल को सजा सुनाते हुए कोर्ट ने भी शिकायतकर्ता की तारिफ की.
पूरा मामला सीलमपुर मेट्रो स्टेशन के पास का है. यहां ठेला लगाने के लिए पुलिस कांस्टेबल ने हर महीने रिश्वत की मांग की थी. अदालत ने दिल्ली पुलिस के इस भ्रष्ट कांस्टेबल को चार साल के सख्त कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
अदालत ने इस मामले में शिकायतकर्ता ठेले वाले के हौसले की सराहना करते हुए कहा कि एक सामान्य तबके से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति का भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाया गया कदम वाकई प्रशंसनीय है. साथ ही उसने गैरकानूनी मांग के खिलाफ आवाज उठाई, यह भी महत्वपूर्ण है.
ये है पूरा मामला
- शिकायतकर्ता ने 21 अक्तूबर 2015 को सीलमपुर मेट्रो स्टेशन के नजदीक मेट्रो मॉल के बाहर फुटपाथ पर बिरयानी की ठेली लगाना शुरू किया.
- उसी दिन एक पुलिसकर्मी वहां आया और उसे रेहड़ी हटाने को कहा. थोड़ी देर बाद एक और पुलिसकर्मी आया और उसने कहा कि वह अगर वहां रेहड़ी लगाना चाहता है तो दस हजार रुपये अग्रिम राशि और तीन हजार रुपये हर महीने उसे देने होंगे.
- शिकायतकर्ता ने आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए राशि कम करने को कहा तो पुलिसकर्मी ने पांच हजार रुपये अग्रिम राशि और हर महीने 15 सौ रुपये देने को कहा.
- आरोपी पुलिस कांस्टेबल रेहड़ी वाले से दो हजार रुपये ले गया था, जबकि तीन हजार रुपये बकाया लेने के लिए अगले दिन आने की बात कही.
- पुलिस कांस्टेबल लगातार सात दिन तक रेहड़ी पर आकर बकाया रकम की मांग करता रहा.
- रेहड़ी वाले ने इसकी शिकायत 28 अक्तूबर 2015 को सीबीआई को की.
- सीबीआई ने जाल बिछाकर आरोपी पुलिस कांस्टेबल को 30 अक्तूबर को तीन हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था.
- सीबीआई ने अदालत में पुलिसकर्मी के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य पेश कर आरोप साबित करने में सफलता पाई.
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