शैलेंद्र पाठक, रायपुर. भूमि अधिग्रहण मामले में एनआरडीए के तत्कालीन सीईओ एलेक्स पॉल मेनन को हाईकोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट ने एलेक्स पॉल समेत दो आईएएस अधिकारियों के खिलाफ दायर अवमानना याचिका को खारिज कर दिया है. ये पूरा मामला रायपुर का है.
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भूमि अधिग्रहण के एवज में मुआवजा राशि समेत एक लाख रुपए का राहत राशि प्रदान करने का आदेश जारी किया है. मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन व पीपी साहू की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की.
गौरतलब है कि रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 1978-79 में देवेंद्र नगर, रायपुर के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया की गई थी. इस दौरान वहां रहने वाली विजय लक्ष्मी शर्मा की जमीन का अधिग्रहण भी समझौते के तहत किया गया था. समझौते के मुताबिक जमीन का मुआवजा नहीं मिलने पर विजय लक्ष्मी शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी.
इस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 2008 में फैसला देते हुए तय मुआवजा देने का आदेश रायपुर विकास प्राधिकरण को दिया था. हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद मुआवजा नहीं मिलने पर अवमानना याचिका लगाई गई थी. इस पर सुनवाई के बाद आरडीए के अधिकारियों को नोटिस जारी किया था.
बता दें कि उच्च न्यायालय ने रायपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) तात्कालीन सीईओ अलेक्स पॉल मेनन और पूर्व में सीईओ रहे अशोक अग्रवाल व एमडी दीवान को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया है. इस फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील की थी.
बचाव पक्ष के वकील आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि 2008 में भूमि अधिग्रहण मामले में मुआवजा राशि देने हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना का याचिका दायर किया गया था. जिसकी अपील हमने हाईकोर्ट में किया था, जिसमें हमको राहत मिली है. जमीन का मुआवजा उन्हें दिया का चुका था. इसलिए कोर्ट ने इसे अवमानना नहीं माना है. हालांकि कोर्ट ने आदेश दिया है कि अतिरिक्त मुआवजा राशि विजय लक्ष्मी व अन्य को दी जाए. साथ ही सभी याचिकार्ताओं को एक एक लाख की क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया है.