चंडीगढ़ में रहने वालों के लिए अहम खबर सामने आई है, जिसके अनुसार कुत्ते पालने वालों के लिए कई नियमों को लागू किया गया है। अगर आप भी कुत्ते पाले है तो आपको भी इन नियमों का पालन करना होगा। साथ ही कुछ नस्लों के कुत्तों के पालन में भी प्रतिबंध लगाया गया है।
नगर निगम पैट एंड कम्युनिटी डॉग्स बायलॉज-2025 का ड्राफ्ट प्रस्ताव निगम सदन बैठक में लाया जा रहा है। तैयार मौसदे में पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य, कुछ नस्लों पर प्रतिबंध और सार्वजनिक स्थानों पर पाबंदियां शामिल हैं।
बायलॉज नियम के मुताबिक सात नस्लों के कुत्तों पर प्रतिबंध लगाया जाना शामिल था। सदन ने 11 अप्रैल, 2023 को 322वीं (स्थगित) बैठक में 2023 में संशोधित पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 को अपनाने की मंजूरी दी थी।

यहां नहीं ले जा सकते है कुत्ते
डॉग मालिक को अंडरटेकिंग देनी होगी, जिसमें लोग कुत्तों को सुखना लेक, शांतिकुंज, रॉक गार्डन, लेजर वैली, मिनी रोज गार्डन, रोज गार्डन, फ्रेगरैंस गार्डन, टैरेस गार्डन, शिवालिक गार्डन समेत अन्य जगहों पर नहीं ले जा सकेंगे। सामान्य पार्क में कुत्तों को टहलाने के लिए मालिक को पूप बैग भी साथ रखना होगा। पंजीकृत कुत्ते की पूरी जिम्मेदारी मालिक की होगी। कुत्ते ने किसी को चोट पहुंचाई या संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो मालिक की जिम्मेदारी होगी और मुआवजा भी देना पड़ सकता है। कुत्ते का व्यवहार ठीक नहीं हुआ तो उसे जब्त कर मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा।
साथ ही कुत्ते की मृत्यु के बाद खुले या चंडीगढ़ नगर निगम के कूड़ेदान में नहीं फेंका जाएगा। मृत कुत्ते को श्मशान घाट या अन्य स्थान पर पूरी विधि के साथ दफनाया जाएगा।
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