दुर्ग/बिलासपुर। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लगाए गए लॉक डाउन को आज हटा लिया गया है। अब शुक्रवार से सभी दुकानें और परिवहन शुरु हो जाएंगे। लेकिन इन सबके बीच संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए नियम और शर्तों के साथ दुकानों को संचालित करने की अनुमति दी गई है।

दुर्ग में व्यापारिक संगठनों से चर्चा के पश्चात कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने आदेश जारी किया जिसके अंतर्गत सब्जी, डेयरी, मटन, मछली के विक्रय के लिए प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक अनुमति होगी। किराना जनरल प्रोविजन एवं अन्य समस्त व्यवसाय को प्रातः 11 बजे से सायं 7 बजे तक संचालन के लिए अनुमति होगी। रेस्टोरेंट होटल में डाईनिंग प्रातः 10 बजे से सायं 8 बजे तक संचालन की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट/होटल होम डिलीवरी रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालन की अनुमति होगी। ठेले पर खाद्य सामग्री (गुपचुप, मोमोस, चाट आदि) प्रातः 6 बजे से प्रातः 9 बजे एवं सायं 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक संचालन की अनुमति होगी। प्रतिदिन 8 घंटे दुकानें खोली जायेगी, इसलिए सप्ताह में एक दिन रविवार को समस्त व्यवसाय बंद रहेंगे, केवल डेयरी प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेगी। यह आदेश 31 अगस्त 2020 तक लागू रहेंगे। वहीं आदेश के उल्लघंन करने पर संबंधित संस्थान को सील करने की कार्यवाही की जाएगी।

उधर बिलासपुर में भी कुछ शर्तों के साथ लॉक डाउन हटाया गया है। यहां भी कलेक्टर ने दुकानें संचालित किये जाने को लेकर आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार दवाई दुकानों, पेट्रोल पम्प को छोड़कर अन्य दुकान/व्यवसायिक संस्थान प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक संचालित होंगी। रेस्टोरेण्ट रात्रि 10:00 बजे तक संचालित किये जा सकेंगे। सभी शासकीय, निजी कार्यालय पूर्व की भांति संचालित होंगे । कार्यालय प्रमुख SOP के अनुसार सोशल, फिजिकल डिस्टेंसिंग सहित संक्रमण से बचाव हेतु अन्य उपाय का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।