चंडीगढ़. पंजाब विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है, और धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के खिलाफ लाए जा रहे नए कानून को लेकर चर्चा जोरों पर है। विधानसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे शुरू होगी, लेकिन इससे पहले आज सुबह कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी, जिसमें इस बिल सहित अन्य महत्वपूर्ण बिलों पर मंजूरी की संभावना है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि सरकार बेअदबी जैसी संवेदनशील घटनाओं को लेकर सख्त कानून लाने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि, आज की कार्रवाई में इस बिल का उल्लेख नहीं है, लेकिन कल सत्र के आखिरी दिन इसे पेश किए जाने की उम्मीद है।
10 साल से उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान
सूत्रों के अनुसार, नए बिल में बेअदबी करने वालों के लिए 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा की सिफारिश की गई है। यदि दोषी नाबालिग या मानसिक रूप से अक्षम हो, तो उनके माता-पिता के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति ऐसी घटना की योजना बनाता है, तो उसे भी सख्त सजा का प्रावधान होगा।

बिल को विधानसभा में पेश करने के बाद जनता और धार्मिक संगठनों से सुझाव मांगे जाएंगे, जिसके बाद इसे कानूनी रूप दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले शिरोमणि अकाली दल-भाजपा और कांग्रेस सरकारों ने दो बिल सभा में पेश कर केंद्र को भेजे थे, लेकिन वे कानून नहीं बन सके।
- Weather Update : 10 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने की संभावना, मछुआरों और तटीय राज्यों के लिए अलर्ट
- MP में तेंदुए के 3 शावकों का मिला शव, मचा हड़कंप, 9 महीने के थे सभी
- TRANSFER BREAKING : यूपी में फिर IAS अफसरों का तबादला, शासन ने जारी किया आदेश
- 65 लाख का धान गबन : धान खरीदी प्रभारी सलाखों के पीछे, एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस ने दबिश देकर किया गिरफ्तार
- प्रदेश के युवाओं को अन्य राज्यों और विदेशों में नौकरी दिलाने की दिशा में सोच रही सरकार, सीएस ने प्रशिक्षण को लेकर दिया निर्देश