चंडीगढ़. पंजाब विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है, और धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के खिलाफ लाए जा रहे नए कानून को लेकर चर्चा जोरों पर है। विधानसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे शुरू होगी, लेकिन इससे पहले आज सुबह कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी, जिसमें इस बिल सहित अन्य महत्वपूर्ण बिलों पर मंजूरी की संभावना है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि सरकार बेअदबी जैसी संवेदनशील घटनाओं को लेकर सख्त कानून लाने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि, आज की कार्रवाई में इस बिल का उल्लेख नहीं है, लेकिन कल सत्र के आखिरी दिन इसे पेश किए जाने की उम्मीद है।
10 साल से उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान
सूत्रों के अनुसार, नए बिल में बेअदबी करने वालों के लिए 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा की सिफारिश की गई है। यदि दोषी नाबालिग या मानसिक रूप से अक्षम हो, तो उनके माता-पिता के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति ऐसी घटना की योजना बनाता है, तो उसे भी सख्त सजा का प्रावधान होगा।

बिल को विधानसभा में पेश करने के बाद जनता और धार्मिक संगठनों से सुझाव मांगे जाएंगे, जिसके बाद इसे कानूनी रूप दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले शिरोमणि अकाली दल-भाजपा और कांग्रेस सरकारों ने दो बिल सभा में पेश कर केंद्र को भेजे थे, लेकिन वे कानून नहीं बन सके।
- यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, 24 IPS अफसरों का ट्रांसफर, जानें कौन कहां हुआ तैनात
- राजा रघुवंशी हत्याकांड: बिल्डिंग मालिक लोकेंद्र तोमर और चौकीदार बलवीर को कोर्ट ने किया दोषमुक्त, सबूत मिटाने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी
- भारतनेट प्रोजेक्ट पर कानूनी विवाद : टाटा प्रोजेक्ट्स ने हाईकोर्ट में मध्यस्थता ट्रिब्यूनल के गठन के लिए की दूसरे पंच की नियुक्ति की मांग, याचिका पर सुनवाई फैसला सुरक्षित
- ड्यूटी के दौरान स्टाफ नर्स की गोली मारकर हत्या: वारदात से फैली सनसनी, आरोपी मौके से फरार
- उत्तर बिहार में 47 दिव्यांगों को मिली नई जिंदगी, भारत विकास परिषद ने निःशुल्क कृत्रिम अंग वितरित किए


