सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश मामले में उमर खालिद(Umar Khalid) और शरजील इमाम(Sharjeel Imam) की जमानत याचिका खारिज कर दी, जबकि बाकी पांच आरोपियों को जमानत मिल गई। उमर खालिद ने प्रतिक्रिया में कहा बेल पर रिहा हुए आरोपियों के लिए मैं सच में खुश हूँ। बहुत राहत मिली। अब जेल ही मेरी जिंदगी है। उनकी साथी बानोज्योत्सना लाहिड़ी के हवाले से यह बात कही.

बानोज्योत्सना ने एक्स पर पोस्ट किया उमर ने कहा, “मैं उन लोगों के लिए बहुत खुश हूं, जिन्हें जमानत मिल गई। बहुत राहत मिली। बानोज्योत्सना ने कहा कि वह कल उनसे मुलाकात के लिए आएंगी। इस पर उमर खालिद ने जवाब दिया, “अच्छा, अच्छा, आ जाना। अब यही जिंदगी है।”

किन-किन लोगों को मिली जमानत

2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिविस्ट उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत मामला पहली नजर में बनता है। हालांकि, इसी मामले में कोर्ट ने पांच अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी है। इस फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि खालिद और इमाम की भूमिका अन्य आरोपियों से अलग थी, इसलिए उनकी जमानत की अनुमति नहीं दी जा सकती।

2020 के दिल्ली दंगों में 53 लोगों की हुई थी मौत

फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग जख्मी हुए थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिविस्ट उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं के तहत मामला पहली नजर में बनता है।

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