गांधीनगर. केंद्र सरकार ने हाल ही में आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का फैसला लिया था और संसद में इसके लिए बिल भी पारित किया गया था। अब इस आरक्षण कोटे को राज्यों में लागू किया जाएगा।
गुजरात सरकार ने सबसे पहले सामान्य श्रेणी के लिए लाए गए 10 फीसदी आरक्षण को लागू करने का ऐलान कर दिया है। यहां 14 जनवरी 2019 से शिक्षा और सरकारी नौकरियों में इसे लागू कर दिया जाएगा।
एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार संविधान के 103वां संशोधन अधिनियम 2019 को सोमवार से राज्य में लागू करेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बिल को स्वीकृति देने के बाद यह खबर सामने आई है। इस बिल के तहत पहले से पिछड़ी जातियों और जन जातियों के लिए 50 फीसदी आरक्षण के अलावा अब उच्च जाति के गरीब लोगों को 10 फीसदी अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा।