मुकेश सेन, टीकमगढ़। टीकमगढ़ जिला कोर्ट ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 3 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। आरोपी ने एक साल पहले जमीन विवाद में युवक की खेत में गोली मारकर हत्या कर दी थी।
अपर सत्र न्यायाधीश जतारा न्यायालय ने हत्या के मामले में दोष सिद्ध पाये जाने पर आरोपी हीरा सिंह पायक को आजीवन कारावास सहित 3 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। करीब एक साल पूर्व जतारा थाना क्षेत्र के प्रेमपुरा गांव में पप्पू उर्फ शेर सिंह परिहार की खेत पर गोली मारकर हुई हत्या के मामले में नामजद आरोपी था हीरा सिंह पायक।
बता दें कि बम्हौरी कला थाना क्षेत्र के प्रेमपुरा गांव में सरकारी गौचर जमीन को लेकर पिछले करीब 25 साल से पप्पू उर्फ शेर सिंह ठाकुर लगातार खेती करता आ रहा था। गांव के सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी हीरा सिंह ठाकुर को रास नहीं आ रहा था। हीरा सिंह जमीन हथियाना चाहता था। 22 जून 2021 की शाम करीब 5 बजे जब पप्पू उर्फ शेर सिंह अपने ट्रैक्टर से इस खेत की बौनी कर रहा था। इसी दौरान गांव के हीरा सिंह ठाकुर ने मौके पर पहुंचकर अपनी लायसेंसी बंदूक से उसे गोली मार दी थी। इससे पप्पू उर्फ शेर सिंह की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी।
मामले में पुलिस ने मृतक के पिता अर्जुन सिंह की सूचना पर नामजद आरोपी हीरासिंह पायक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर प्रकरण अपर सत्र न्यायाधीश जतारा के न्यायालय में पेश किया। मामले की पैरवी शासन की ओर से सुनील कुमार नामदेव एडीपीओ ने की। सोमवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी हीरा सिंह पायक को धारा 302 और धारा 30 आर्म्स एक्ट में दोष सिद्ध पाते हुये आजीवन कारावास और 3 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया।
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