पंजाब में हाई सिक्योरटी नंबर प्लेट (HSRP) लगवाने का आज आखिरी दिन है। यदि वाहनों पर आज HSRP प्लेट नहीं लगवाई गई तो कल, 1 जुलाई से पंजाब पुलिस वाहन चालकों के चालान करने की कार्रवाई शुरू करेगी। चालान होने पर तीन हजार रुपए का भुगतान करना होगा।

पंजाब में सभी श्रेणी के वाहनों पर HSRP प्लेट लगवाना अनिवार्य है। लोकल व निजी नंबर प्लेट नहीं चलेगी। पंजाब सरकार द्वारा लोगों को 30 जून तक वाहनों पर HSRP नंबर प्लेट लगवाने का अल्टीमेटम दिया गया था।

राज्य सरकार द्वारा नंबर प्लेट लगवाने के लिए निर्धारित तारीख को आगे नहीं बढ़ाया गया है। नतीजतन 1 जुलाई से ट्रैफिक पुलिस अलर्ट मोड पर होगी।

पहले 2 हजार फिर 3 हजार का होगा चालान


वाहनों पर HSRP नंबर प्लेट नहीं लगी होने पर पहली बार 2 हजार रुपए का चालान भरना पड़ सकता है। यदि दोबारा चालान हुआ तो 3 हजार रुपए भुगतान राशि अदा करनी होगी। इसके अलावा ऐसे वाहनों को ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। बिना HSRP नंबर प्लेट लगे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई को पंजाब पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा।

पंजाब सरकार से अतिरिक्त समय की छूट


गौरतलब है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम-50 के अनुसार सभी श्रेणी के वाहनों के लिए HSRP लगाना अनिवार्य है। इस नियम को 1 अप्रैल 2019 से अनिवार्य किया गया था। लेकिन पंजाब सरकार द्वारा इसमें अतिरिक्त समय की छूट दी गई। लेकिन बाद में 30 जून 2023 तक वाहनों पर HSRP नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य किया गया। हर पुराने और नए वाहन पर HSRP लगाना जरूरी है।

Today is the last day to get HSRP installed in Punjab