नई दिल्ली. अब जिन यात्रियों के पास रेलवे की ई-टिकट होगा और उनका नाम वेटिंग लिस्ट में होने के बावजूद भी वो यात्रा कर सकेंगे. एक तरह से वेटिंग ई-टिकट वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है. रेलवे के एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम फैसला दिया है, जिसके तहत अगर किसी भी रेल यात्री के पास ई-टिकट है और उसका नाम वेटिंग लिस्ट में शामिल है, तो उन्हें भी ट्रेन में यात्रा करने का मौका मिल सकता है. हालांकि कोर्ट के इस फैसले पर रेलवे का कोई बयान नहीं आया है.

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने वर्ष 2014 के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली रेल मंत्रालय की याचिका खारिज कर दी है। वास्तव में सुनवाई की तारीख पर दो मौका देने के बाद भी रेलवे की ओर से कोई वकील अदालत के समक्ष पेश नहीं हुआ, लिहाजा पीठ ने याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रेलवे की इस अपील को खारिज करने का मतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश प्रभावी रहेगा.