नीलेश भानपुरिया, झाबुआ। तीन तलाक कानूनन अपराध घोषित होने के बाद अभी भी लोग कानून का उल्लंघन कर पत्नी को तीन बार तलाक बोलकर तलाक दे रहे हैं। ताजा मामला झाबुआ जिले के पेटलावद का है, जहां इंदौर के अब्दुल शेख नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप के जरिए 22 जून, 27 जुलाई और 25 अगस्त को तीन बार तलाक, तलाक, तलाक लिखे अलग अलग नोटिस भेजे थे। अब 27 अगस्त को महिला की शिकायत पर पेटलावद पुलिस ने पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
पीड़ित महिला झाबुआ जिले के पेटलावद की रहने वाली है। उन्होंने थाने में इंदौर निवासी पति अब्दुल के खिलाफ अपराध दर्ज कराया है। पीड़ित महिला ने बताया कि पति उसे प्रताडि़त करता है। उतारना से बचने के लिए पत्नी मायका आ गई थी। तभी पति ने व्हाट्सएप पर तलाक का फरमान सुना दिया। झाबुआ पुलिस ने इंदौर निवासी अब्दुल के विरुद्ध आईपीसी (ipc) की धारा 498, 323, 506 अध्यादेश 2019 धारा 4 में अपराध पंजीबद्ध कर मामले को जांच में लिया है।
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पीड़िता ने थाने पहुंचकर पुलिस से शिकायत दर्ज करवाने के दौरान बताया कि उसका निकाह 14 नवंबर 2019 में अब्दुल शेख निवासी इंदौर के साथ हुआ था। 8 महीने बाद से ही उसके शौहर अब्दुल एवं जेठ जेठानी लगातार दुर्व्यवहार करके उसे घर से बाहर निकालने की धमकी देते रहे। ठीक 8 माह बाद जून 2022 को उन्होंने मुझे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद वह पेटलावद अपने मायके आकर रह रही थी। जून-जुलाई एवं अगस्त माह में अलग-अलग तारीखों पर तीन तलाक के नोटिस मोबाइल व्हाट्सएप पर मिलने के बाद पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने पीड़िता के शौहर अब्दुल अहद शेख, जेठ अब्दुल समद शेख, जेठानी शाइन शेख निवासी आजाद नगर हुसैन मस्जिद के पास इंदौर के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4 आईपीसी की धारा 323, 506 के तहत मामला पंजीबद्ध किया है।
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