शब्बीर अहमद, भोपाल। बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने अदालत में 636 पन्नों की प्राथमिक चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने मामले के मुख्य आरोपी समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2), 85, 108 और 3(5) के साथ-साथ दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के तहत गंभीर आरोप तय किए हैं। आरोपियों पर मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक शोषण और दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग की पुष्टि

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मृतका की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण ‘हैंगिंग’ (फांसी) बताया गया है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ट्विशा के परिजनों ने हत्या की गहरी आशंका जताई थी। इसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर दिल्ली एम्स (AIIMS) के डॉक्टरों की विशेष टीम ने भोपाल एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम किया था।

जांच जारी, पेंडिंग है FSL रिपोर्ट: ट्विशा के पिता

चार्जशीट दाखिल होने के बाद ट्विशा शर्मा के पिता ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह अभी पूर्ण (कंप्लीट) चार्जशीट नहीं है। सीबीआई की जांच फिलहाल जारी है और एजेंसी ने कोर्ट से सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। उन्होंने बताया कि अभी एफएसएल (FSL) रिपोर्ट आना पेंडिंग है। हालांकि, पिता के मुताबिक सीबीआई ने अपनी जांच में यह स्वीकार किया है कि दहेज की मांग को लेकर ट्विशा को अत्यधिक शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था।

मां सीबीआई जांच से असंतुष्ट, बोलीं-“मेरी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती”

दूसरी तरफ, ट्विशा की माँ ने सीबीआई की इस रिपोर्ट पर असंतोष व्यक्त किया है। भावुक होते हुए उन्होंने कहा, “मेरी बेटी कभी खुदकुशी नहीं कर सकती, यह रिपोर्ट अभी अधूरी है।” उन्होंने साफ किया कि जब तक उनकी बेटी को पूरा न्याय नहीं मिल जाता, तब तक उनकी यह कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। माँ ने भावुक अंदाज में कहा कि आज भी उनकी बेटी की यादें और न्याय पाने की उम्मीद ही उन्हें इस लड़ाई में हिम्मत दे रही हैं।

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