गौरव जैन, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही. शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने पर तीन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों और 2 पंचायत सचिवों को निलंबित किया गया है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कृषकों का ई-केवाईसी कार्य की प्रगति अल्प होने, गौठानों में गोबर खरीदी, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन एवं बिक्री में लापरवाही बरतने पर छत्तीसगढ सिविल सेवा आचरण संहिता के तहत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पंकज तिवारी विकासखंड मरवाही, मनमोहन पैकरा विकासखंड पेंड्रा एवं राजेश पोर्ते विकासखंड गौरेला को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.

वहीं दूसरी तरफ कार्यों में अनुशासन हीनता और लंबे समय से अनुपस्थित रहने के कारण जनपद पंचायत गौरेला के ग्राम पंचायत बेलपत और ग्राम पंचायत डूगरा के पंचायत सचिवों को भी निलंबित किया गया है. मिली जानकारी के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गौरेला द्वारा परियोजना निदेशक जिला पंचायत (डीआरडीए) ने प्रतिवेदन के आधार पर जयलाल पैकरा सचिव ग्राम पंचायत बेलपत को निलंबित किया गया है. लगातार पंचायत की महत्वपूर्ण योजनाओं में लापरवाही करने एवं समीक्षा बैठक में लगातार अनुपस्थित रहने तथा ग्राम पंचायत की जानकारी उपलब्ध न होने तथा पंचायत बेलपत में कार्य प्रगति नहीं होने के कारण जयलाल पैकरा सचिव को निलंबित किया गया. उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.

रविचंद कवर सचिव ग्राम पंचायत डूंगरा जनपद पंचायत गौरेला द्वारा अनाधिकृत रूप से विगत 01 वर्ष से अनुपस्थित रहने के कारण विभागीय कार्य अत्यधिक प्रभावित होने के कारण को निलंबित किया गया है. इन दोनों सचिवों को छत्तीसगढ पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के नियम 3 (1) (तीन) के विपरित होने से पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के नियम 4 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निलंबित किया गया है. रविचंद कवर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.